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ANN Hindi

प्रेस नोट

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 22 अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025 तक आयोजित सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा, 2025 के परिणामों के आधार पर नीचे दिए गए अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं (समूह ‘क’ तथा समूह ‘ख’) में चयन हेतु व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।

2. इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है, बशर्ते वे सभी प्रकार से पात्र पाए जाएं। उम्मीदवारों को अपनी पात्रता/आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र, जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन और अन्य दस्तावेज जैसे यात्रा भत्ता फॉर्म आदि व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के समय प्रस्तुत करने होंगे। इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उक्त दस्तावेज अपने पास तैयार रखें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन/पूर्व सैनिक आदि के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 21.02.2025 तक जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

3. इन उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) की तिथियां यथासमय अधिसूचित की जाएंगी, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 में आयोजित किए जाएंगे। व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) की समय-सारिणी तदनुसार उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के ई-समन पत्र यथासमय उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिन्हें आयोग की वेबसाइट

https://www.upsc.gov.in और https://www.upsconline.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जो उम्मीदवार अपने ई-समन पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें तुरंत आयोग कार्यालय से पत्र के माध्यम से या फोन नंबर 011-23385271, 011-23381125 या फैक्स नंबर 011-23387310, 011-23384472 पर या ईमेल ( csm-upsc[at]nic[dot]in) पर संपर्क करना चाहिए। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए कोई कागजी समन पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

4. अभ्यर्थियों को सूचित की गई व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) की तिथि और समय में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

5.1 (क) व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को आवश्यक फील्ड (जैसेशैक्षणिक योग्यता की स्थिति का विवरण (क्या परीक्षा में उपस्थित हुए/हुए) को भरना/अपडेट करना अनिवार्य हैसाथ ही अपेक्षित अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण भी देना होगा और अपने दावे के प्रमाण के रूप में संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवारों को कोई ई-समन पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

5.1 (बी) उपरोक्त पैरा 5.1 (ए) के अतिरिक्त उम्मीदवारों (जहां भी लागू हो) को पत्राचार/स्थायी डाक पताउच्च शैक्षणिक योग्यताविभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि (यदि कोई हो)रोजगार विवरण/सेवा अनुभवपहले/पिछली सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर आवंटित सेवा का विवरण (यदि कोई हो)वैवाहिक स्थितिपूर्व में पीडब्ल्यूबीडी अनुशंसा विवरणमाता-पिता का विवरणनिषेध सूचनापूर्व परीक्षा विवरणप्रयास सूचनाओबीसी/ईडब्ल्यूएस अनुलग्नक (जहां भी लागू हो)सामाजिक-आर्थिक प्रश्नावलीजो भी लागू होको अद्यतन करना होगा और उसे जमा करना होगा।

5.1 (सी) जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवश्यक दस्तावेज/सूचना अपलोड कर दी है और उनके पास अपडेट/भरने के लिए कोई जानकारी नहीं हैउन्हें भी लॉगिन करना होगा और विवरणों को सत्यापित करने के बाद अंततः सबमिट करना होगा ताकि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए ई-समन पत्र तैयार किया जा सके

5.1 (घ) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखते रहें।

इस संबंध में सिविल सेवा परीक्षा, 2025 नियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

13 (3) आयोग व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार के लिए योग्य उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों की एक विंडो भी प्रदान करेगा। नियम के नीचे नोट के अनुसार उम्मीदवारों को अपने विवरण/शैक्षणिक योग्यता की स्थिति (उपस्थित हो रहे हैं/हुए हैं) को अपडेट करना होगा और निर्दिष्ट मॉड्यूल/पोर्टल पर अपेक्षित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत/अपलोड करना होगाऐसा न करने पर ऐसे उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। नोट: इस अवधि में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए योग्य सभी उम्मीदवारों को पत्राचार/स्थायी डाक पताउच्च शैक्षणिक योग्यताविभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि (यदि कोई हो)रोजगार विवरण/सेवा अनुभवपहले/पिछली सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर आवंटित सेवा का विवरण (यदि कोई हो) और वर्तमान परीक्षा के लिए सेवा और संवर्ग वरीयता को अपडेट करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। इस विंडो में अपडेट किए गए विवरण को अंतिम माना जाएगा तथा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त इन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

14. (1) किसी भी अभ्यर्थी को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए वरीयता क्रम दर्शाना अनिवार्य होगा जो सिविल सेवा परीक्षा-2025 में भाग ले रहे हैं और जिनके लिए अभ्यर्थी अंतिम चयन की स्थिति में आबंटन हेतु इच्छुक है। सेवा आबंटन हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारी की अनुशंसा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को सरकार द्वारा उन सेवाओं में से किसी एक में आबंटन हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में वरीयता दर्शाई हैबशर्ते कि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो। यदि किसी भी सेवा के लिए वरीयता नहीं दर्शाई गई हैतो अभ्यर्थी को सेवा आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(2) कोई अभ्यर्थी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के लिए विचार किए जाने का इच्छुक हैउसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर और उसके द्वारा निर्धारित तरीके से आईएएस या आईपीएस में नियुक्ति के मामले में अपनी संवर्ग वरीयता बतानी होगी।

नोट-I: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न सेवाओं या पदों के लिए अपनी प्राथमिकताएं बहुत सावधानी से दर्शाएं। इस संबंध में नियम 21 (1) पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

नोट-II: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सेवा आवंटनकैडर आवंटन आदि के बारे में जानकारी या विवरण के लिए समय-समय पर डीओपीटी की वेबसाइट

https://dopt.gov.in या https://cseplus.nic.in देखें। नोट-III: सिविल सेवा परीक्षा-2025 के लिए लागू मौजूदा कैडर आवंटन नीति के अनुसारजो उम्मीदवार आईएएस/आईपीएस को अपनी सेवा वरीयता के रूप में इंगित करना चाहते हैंउन्हें सलाह दी जाती है कि वे आयोग द्वारा पूछे जाने पर और उसके द्वारा निर्धारित तरीके से आईएएस या आईपीएस में नियुक्ति के मामले में अपनी कैडर वरीयता बताएं।

(3) नियम 13 (3) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर अभ्यर्थी द्वारा एक बार प्रस्तुत की गई सेवाओं और संवर्ग (आईएएस/आईपीएस के लिए लागू) के लिए वरीयता में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।

5.2 सिविल सेवा परीक्षा-2025 के व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) में उपस्थित होने के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से संवर्ग वरीयता के संबंध में विवरण यथासमय मांगा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

5.3 ओएएफ में अपेक्षित क्षेत्र/सूचना सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर (जैसा कि पैरा 5.1 में उल्लिखित है), एक अद्वितीय संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों को उनकी पावती के लिए उनके पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल पर ईमेल/एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

5.4 इसलिए परीक्षा के नियमों के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को अपेक्षित विवरण केवल ऑनलाइन भरना/अद्यतन करना और जमा करना होगा, जो संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.gov.in) पर 13 नवंबर, 2025 से 27 नवंबर, 2025 तक शाम 6:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा अन्यथा आयोग द्वारा इस संबंध में कोई और पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र (ओएएफ) में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि जहां भी आवश्यक हो, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पते/संपर्क विवरण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना, यदि कोई हो, इस प्रेस नोट के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर, पत्र, ईमेल (csm-upsc[at]nic[dot]in) या पैराग्राफ 3 में दिए गए नंबरों पर फैक्स के माध्यम से आयोग को तुरंत दें

7. सभी योग्य उम्मीदवारों को सत्यापन फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा और इसे ऑनलाइन ही जमा करना होगा, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) शुरू होने की तिथि से व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के समापन तक https://cseplus.nic.in/Account/Login लिंक पर उपलब्ध कराया जाएगा इसलिए

व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) के लिए योग्य सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन भरें। सत्यापन फॉर्म के संबंध में किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवारों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से ई-मेल आईडी doais1[at]nic[dot]in, usais-dopt[at]nic[dot]in या टेलीफोन नंबर 011-23092695/

23040335/23040332 पर संपर्क करना चाहिए।

8. सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे [व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) आयोजित करने के बाद] और वेबसाइट पर 30 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे।

9. माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न न्यायालयीन मामलों के मद्देनजर तीन (03) अभ्यर्थियों (रोल नं. 0231856, 3400441 एवं 6417903) का परिणाम रोक दिया गया है।

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