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उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीनों में 31 क्षेत्रों में ₹45 करोड़ की राशि वापस दिलवाई

भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच), देश भर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी से पहले निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है।

25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक आठ महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में रिफंड दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए ₹45 करोड़ की राशि के रिफंड की सुविधा सफलतापूर्वक प्रदान की । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी से पूर्व चरण में कार्यरत, एनसीएच विवादों के त्वरित, किफायती और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाता है, जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।

क्षेत्रवार प्रदर्शन

ई -कॉमर्स क्षेत्र में शिकायतों और रिफंड की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा, जिसमें 4,050 शिकायतें और रिफंड दर्ज किए गए, जिनकी राशि 3.5 करोड़ रुपये थी।

ई-कॉमर्स रिफंड से संबंधित शिकायतें देश के सभी हिस्सों से प्राप्त हुईं, जिनमें प्रमुख महानगरों से लेकर दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की राष्ट्रव्यापी पहुंच, सुगमता और प्रभावशीलता को उजागर करता है।

कुल रिफंड में 85 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाले शीर्ष पांच क्षेत्रों, प्राप्त शिकायतों की संख्या और संबंधित रिफंड राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या सेक्टर कुल शिकायतें कुल वापसी राशि ( ₹ में )
1 ई-कॉमर्स 39,965 320,680,198
2 यात्रा पर्यटन 4,050 35,222,102
3 एजेंसी सेवाएं 957 13,497,714
4 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद 635 11,725,231
5 एयरलाइंस 668 9,556,843
  कुल 46,275 39,06,82,088

इस उपलब्धि के पीछे एक प्रमुख कारण अभिसरण साझेदारों की संख्या में विस्तार है, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उनका समाधान करने की सामूहिक क्षमता में वृद्धि हुई है। यह विकास संबंधित हितधारकों की सशक्त भागीदारी को रेखांकित करता है, जो उपभोक्ता कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उनकी जवाबदेही की पुष्टि करता है।

25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 की अवधि में ₹45 करोड़ की राशि की त्वरित वापसी से न केवल हेल्पलाइन की प्रभावशीलता और तत्परता प्रदर्शित होती है, बल्कि समयबद्ध और परेशानी मुक्त शिकायत निवारण सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी उजागर होती है। यह मुकदमेबाजी से पहले के चरण में एक आवश्यक साधन के रूप में राष्ट्रीय बाल कल्याण (एनसीएच) के महत्व को और मजबूत करता है, जो बाजार में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

उपभोक्ता पर प्रभाव – उदाहरण स्वरूप मामले:
राजस्थान के जोधपुर के एक उपभोक्ता ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खराब कुर्सियाँ प्राप्त करने के बाद शिकायत दर्ज कराई। समाधान की तलाश में उपभोक्ता ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन लगातार पाँच बार पिकअप रद्द कर दिया गया, जिससे मामला अनसुलझा रह गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से मामले का तुरंत समाधान हुआ और उपभोक्ता को पूरी राशि वापस कर दी गई। हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उपभोक्ता ने कहा, “मेरे जैसे ठगे गए उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन का बहुत-बहुत धन्यवाद… आपका बहुत-बहुत आभार।”

कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी एक उपभोक्ता ने वार्षिक इंटरनेट प्लान खरीदा था और उसके खाते से राशि काट ली गई थी। हालांकि, कनेक्शन कभी लगाया ही नहीं गया। जब उसने ग्राहक सेवा से संपर्क किया, तो उसे आश्वासन दिया गया कि 10 कार्य दिवसों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। कई बार कॉल करने और शिकायत करने के बावजूद, उपभोक्ता को चार महीने बाद भी रिफंड नहीं मिला। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के प्रभावी हस्तक्षेप से कंपनी ने तुरंत रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर दी। समाधान पर संतोष व्यक्त करते हुए उपभोक्ता ने कहा, “यह एक अच्छा अनुभव रहा। अन्यथा, राशि वापस पाना मुश्किल था।”

तमिलनाडु के चेन्नई के एक उपभोक्ता ने उड़ान से 96 घंटे से अधिक पहले अपना टिकट रद्द कर दिया था। इसके बावजूद, उपभोक्ता के बार-बार अनुरोध करने पर भी कंपनी ने रिफंड की प्रक्रिया नहीं की। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के त्वरित हस्तक्षेप से रिफंड की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई। NCH के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उपभोक्ता ने कहा, “NCH को त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रयासों से बहुत प्रसन्न हूं।”

ये मामले मुकदमेबाजी से पहले की प्रभावी व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग (एनसीएच) की भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो उपभोक्ताओं को लंबी कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता के बिना सुलभ और समय पर शिकायत निवारण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तक पहुंचना

यह हेल्पलाइन देशभर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले ही शिकायतों के निवारण हेतु एक सुलभ केंद्र के रूप में उभरी है । उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं । शिकायतें एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (INGRAM) के माध्यम से भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो एक सर्वव्यापी, सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम केंद्रीय पोर्टल है। इसके लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं, जिनमें व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल ( nch-ca[at]gov[dot]in ), NCH ऐप, वेब पोर्टल ( www.consumerhelpline.gov.in ) और उमंग ऐप शामिल हैं, जो उपभोक्ताओं को लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं।

विभाग उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और सभी उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों की रक्षा करने और समय पर निवारण प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह करता है

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