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विधिक कार्य विभाग विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करके प्रक्रिया को आसान बनाने में एक प्रमुख उपलब्धि हासिल कर रहा है

विधिक कार्य विभाग ई-बिल मॉड्यूल को दिल्ली उच्च न्यायालय सहित अधिक विधिक इकाइयों तक विस्तारित करने की तैयारी कर रहा है
कागज-आधारित प्रसंस्करण से लेकर संपूर्ण ई-बिल प्रणाली तक: विधिक कार्य विभाग
पूर्ण पैमाने पर डिजिटल एकीकरण के माध्यम से कानूनी भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बना रहा है
भारत सरकार के विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल शासन पर केंद्रित प्रयासों के अनुरूप, विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधि कार्य विभाग (डीएलए) विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत करके प्रक्रियात्मक सरलीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहा है। यह सुधार अधिवक्ता शुल्क वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण को सक्षम बना रहा है और सरकार की व्यापक पहलों, जैसे कि व्यवसाय सुगमता और डिजिटल इंडिया, का एक महत्वपूर्ण घटक है ।

पहले, वकीलों को शुल्क भुगतान में भौतिक प्रक्रिया, मैन्युअल सत्यापन और वेतन एवं लेखा कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर देरी होती थी और कागज़ों का अत्यधिक उपयोग होता था। उन्नत ई-बिल मॉड्यूल अब विधि अधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं को शुल्क भुगतान की संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को सक्षम बनाता है, जिससे मैन्युअल कागज़ात और देरी की समस्या समाप्त हो जाती है जो पहले इस प्रणाली की विशेषता थी। यह पहल भुगतानों की एकरूपता, समय पर प्रक्रिया और वितरण सुनिश्चित करती है, साथ ही मंत्रालयों और विभागों में डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग को भी मजबूत करती है।ई-बिल मॉड्यूल में और अधिक सुधार के साथ, एलआईएमबीएस प्लेटफॉर्म पर विधि अधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं द्वारा तैयार किए गए बिल अब डिजिटल सत्यापन, मंजूरी और भुगतान के लिए पीएफएमएस को भी सहजता से प्रेषित किए जाते हैं। इस एकीकरण ने पूरी प्रक्रिया को कागज रहित बना दिया है—प्रसंस्करण समय को कम करना, वास्तविक समय में बिल निगरानी को सक्षम करना और मानवीय त्रुटि को समाप्त करना। प्रत्येक दावे के लिए एक दावा संदर्भ संख्या (सीआरएन) उत्पन्न होती है, जिससे प्रशासनिक इकाइयाँ वास्तविक समय में प्रगति पर निगरानी रख सकती हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा सत्यापित और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के बाद, भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी कर दिए जाते हैं—बिना किसी फाइल स्‍थानांतरण के। विधि मामलों के विभाग के केंद्रीय एजेंसी अनुभाग (सीएएस) ने फरवरी 2025 में एलआईएमबीएस के माध्यम से पैनल अधिवक्ता भुगतानों के लिए ई-बिल मॉड्यूल लागू किया

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