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गरीब कैदियों को सहायता

गृह मंत्रालय ने वर्ष 2023 में “गरीब कैदियों को सहायता” योजना शुरू की थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत ‘दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया’ 19.6.2023 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के साथ साझा की गई थी। केंद्र सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 प्रत्येक के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसका उद्देश्य गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है, जो जुर्माना न चुकाने या जमानत पर रिहाई के लिए बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खाते के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि उपलब्ध कराई गई और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सीएनए खाते से धनराशि निकालने की सलाह दी गई। आज तक, 12 राज्यों ने सीएनए खाते से 22,84,451/- रुपये की धनराशि निकाली है।

गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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आरके/वीवी/एएसएच/आरआर/पीआर/पीएस

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