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माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण पर विशेष सत्र अधिनियम, 2007

 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सहयोग से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 पर विशेष सत्र का आयोजन किया। अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली वरिष्ठ नागरिकों के क़ानूनी अधिकारों, इन अधिकारों को सुविधाजनक बनाने वाली नीतियों/कार्यक्रमों और व्यक्तिगत स्तर और सामुदायिक स्तर दोनों पर इन अधिकारों को लागू करने में समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के लिए। एमडब्ल्यूपीएससी अधिनियम, 2007 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक क़ानूनी ढांचा प्रदान करता है। अधिनियम अनिवार्य है कि बच्चे और निर्दिष्ट रिश्तेदार क़ानूनी रूप से माता-पिता सहित वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखरखाव प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, मासिक रखरखाव भत्ता के प्रावधान के साथ।

सत्र में डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, एनएएलएसए के कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि विभाग के संकाय/प्रोफेसर, वकील, क़ानून के छात्र, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न ग़ैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधि।

डॉ. माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि आज के बुजुर्गों ने अपना जीवन परिवार, समुदाय और राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया है। हमारे राष्ट्र की जड़ें हमारे आज के बुजुर्गों के प्रयासों में निहित हैं। उन्होंने भारतीय परंपरा में संयुक्त परिवार मूल्य प्रणाली के महत्व और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सशक्तिकरण, संवेदनशीलता और भागीदारी के तीन स्तंभों पर काम कर रहा है। बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 7 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को एड्स और सहायक उपकरणों का लाभ मिला है। एल्डरलाइन के माध्यम से एक टोल-फ्री नंबर 14567 पर भावनात्मक समर्थन दिया जा रहा है। सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर रही है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका और स्थान पर ज़ोर देते हुए हमारे नैतिक मूल्यों के हिस्से के रूप में प्राचीन काल से “अभिवादनशील्य नित्यन वृदहोपसेविन| त्वारी त्स्यवर्धनते आयुरविद्या यश बलम ||” के रूप में उन्होंने कहा कि बुजुर्ग वे हैं जो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं और एक प्रभावी और सदाचारी समाज का निर्माण करते हैं। बदलते समय के साथ तकनीकी प्रगति के साथ वर्तमान हाइपर कनेक्टेड दुनिया में बुजुर्गों के मुद्दों के प्रति मुद्दों, सम्मान और केंद्रीयता के प्रति ध्यान में लगातार गिरावट आई है।

उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमारे समाधान मौजूदा ढांचे पर आधारित होने चाहिए। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण अधिनियम 2007 इन दिशाओं में एक ऐतिहासिक क़ानून है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा करना एक परोपकार नहीं बल्कि एक बाध्यकारी सामाजिक दायित्व है। उन्होंने एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और क़ानूनी सेवा प्राधिकरणों, सामाजिक कल्याण अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और क़ानूनी स्वयंसेवकों के बीच गहन सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने देश के युवाओं से करुणा और दृढ़ विश्वास के साथ स्नेह का एक चक्र बनाने की भूमिका निभाने की अपील की।

एसजेएंडई के सचिव श्री अमित यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में वरिष्ठ नागरिक आबादी 2011 में 10.38 करोड़ से बढ़कर 2050 में 34 करोड़ हो जाने का अनुमान है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव सरकार पर ज़िम्मेदारी डालता है कि वरिष्ठ नागरिक गरिमा, सुरक्षा और सार्थक भागीदारी के साथ रहते हैं। उन्होंने डिजिटल और वित्तीय परिवर्तनों के कारण बुजुर्गों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में भी उल्लेख किया और युवा पीढ़ी और समुदाय को उनकी सहायता के लिए कैसे आगे आना चाहिए

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण पर विशेष सत्र अधिनियम 2007 ने कार्यकारी, न्यायपालिका, शिक्षा, नीति निर्माताओं, ग़ैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), छात्रों को एक मंच पर एक साथ लाया ताकि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए MWPSC अधिनियम 2007 की भूमिका को विस्तृत किया जा सके।

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