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केंद्रीय बैंक के गवर्नर का कहना है कि बैंक प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के लिए ऋण नियमों पर पुनर्विचार करने के मूड में नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​6 फरवरी, 2026 को मुंबई, भारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। 
मुंबई, 23 फरवरी (रॉयटर्स) – भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने सोमवार को कहा कि बैंक द्वारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए हाल ही में घोषित नियमों पर पुनर्विचार करने की कोई योजना नहीं है।
इस महीने की शुरुआत में जारी नियमों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रोकरों को दी जाने वाली बैंक गारंटी के लिए आवश्यक संपार्श्विक शर्तों को बढ़ा दिया है और उनके द्वारा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए ऋण देने पर रोक लगा दी है। ये बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
नियमों के कारण दलालों के लाभ मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव और ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी की चिंताओं के चलते पिछले सप्ताह ब्रोकरेज फर्मों के शेयरों में गिरावट आई । दलालों ने बाजार नियामक को भेजे गए पत्र में नियमों की समीक्षा की मांग की है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बैंक की बोर्ड बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नियमों को विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया।
उन्होंने कहा, “फिलहाल हम किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रहे हैं।”

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण समीक्षा

माल्होत्रा ​​ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने आगामी समीक्षा से पहले भारत के मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढांचे पर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं।
उन्होंने सिफारिशों का खुलासा नहीं किया।
भारत में केंद्रीय बैंक के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित करना अनिवार्य है, जिसमें 2%-6% की आरामदायक सीमा शामिल है। इस लक्ष्य की समीक्षा मार्च के अंत तक की जाएगी।
भारत ने हाल ही में अपने खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों में संशोधन किया है, जिससे कीमतों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की टोकरी में खाद्य पदार्थों का हिस्सा कम हो गया है।
माल्होत्रा ​​ने कहा कि ये बदलाव अपने आप में उचित मुद्रास्फीति लक्ष्य पर केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करेंगे।
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