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युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के तहत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियमों के मसौदे के तीन सेटों पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने  मसौदा नियमों के तीन सेट तैयार किए हैं , जिनके नाम हैं, मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, और मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम।

ये नियम  राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025, लोकसभा द्वारा 11 अगस्त 2025 को, राज्यसभा द्वारा 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया था, और 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-19082025-265482 के माध्यम से, इस अधिनियम का उद्देश्य खेल निकायों के प्रशासन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का समाधान करना और भारत में खेलों के संचालन एवं संवर्धन हेतु एक व्यापक ढाँचा स्थापित करना है। यह अधिनियम खेल के सभी स्तरों पर नैतिक आचरण और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने, प्राथमिक हितधारकों के रूप में खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने और देश में खेलों के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है।

 राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियमों के मसौदे में  उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, आम सभा और कार्यकारी समिति की संरचना, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय खेल निकायों तथा क्षेत्रीय खेल महासंघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड की रूपरेखा प्रदान की गई है। ये नियम राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के प्रावधानों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और आवधिक अद्यतनीकरण की प्रक्रियाएँ भी निर्दिष्ट करते हैं।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमों के प्रारूप में  राष्ट्रीय खेल बोर्ड की संरचना, कार्य और संरचना निर्धारित की गई है, जिसमें खोज-सह-चयन समिति का गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका, स्टाफ व्यवस्था (सरकारी प्रक्रिया के अनुसार) और जहां लागू हो, वहां केंद्र सरकार द्वारा छूट का प्रावधान शामिल है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) के प्रारूप नियम  राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के संस्थागत ढाँचे को परिभाषित करते हैं, जो अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों (सरकारी प्रक्रिया के अनुसार) को नियंत्रित करते हैं। ये नियम खेल-संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए शक्तियों, प्रक्रियाओं और प्रशासनिक तंत्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं।

मंत्रालय,  प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर,  उपर्युक्त मसौदा नियमों पर  आम जनता और संबंधित हितधारकों से प्रतिक्रिया और टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है । ये प्रारूप युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

 मंत्रालय को  फीडबैक/टिप्पणियाँ निदेशक (गवर्नेंस 1) के पते पर हॉल नंबर 103, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोधी रोड, नई दिल्ली में डाक द्वारा या rules-nsga2025@sports.gov.in पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं ।  टिप्पणियाँ/टिप्पणियाँ भेजने की अंतिम तिथि 14 नवंबर  2025 है।

कृपया मसौदा नियम देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

·राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमों का मसौदा  https://yas.gov.in/sports/draft-national-sports-governance-national-sports-board-rules-2025-inviting-comments

 

·राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियमों का मसौदा  https://yas.gov.in/sports/draft-national-sports-governance-national-sports-bodies-rules-2025-inviting-comments

 

· राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियमों का मसौदा  https://yas.gov.in/sports/draft-national-sports-governance-national-sports-tribunal-rules-2025-inviting-comments .

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