इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 7 जनवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में शिकायत अपील समिति (GAC) पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य सुरक्षित इंटरनेट के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करना था। इस कार्यक्रम में GAC के सदस्य, सोशल मीडिया मध्यस्थ और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए ।
सरकार ने सोशल मीडिया बिचौलियों से आग्रह किया कि वे शिकायत अधिकारियों में जनता का विश्वास बनाने के लिए फर्जी सामग्री के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि जीएसी को समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए कुशलतापूर्वक काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपयोगकर्ता इंटरनेट पर सुरक्षित और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट कर सकें।
तंत्र में विश्वास तभी बनता है जब शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान किया जाता है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस. कृष्णन ने सभा को संबोधित किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीएसी को समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए एक त्वरित शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि तंत्र में विश्वास तभी स्थापित होता है जब शिकायतों का कुशलतापूर्वक समाधान किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संभावित मुद्दों की पहचान करने और प्रभावी समाधान खोजने के लिए अपीलीय प्राधिकरण और नियामक ढांचे के बीच नियमित बातचीत महत्वपूर्ण है, जिससे अंततः हितधारकों को लाभ होगा।
श। एस. कृष्णन, सचिव, एमईआईटीवाई
बढ़ती जागरूकता के कारण अधिक लोग शिकायत निवारण मंच का उपयोग करने लगे हैं
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री भुवनेश कुमार ने उपयोगकर्ता-केंद्रित शिकायत निवारण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शिकायत अपील समितियों (जीएसी) द्वारा अपीलीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की संख्या शुरू में सीमित थी, लेकिन अब इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो मुख्य रूप से सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि के कारण है ।
चूंकि लोगों को शिकायत निवारण तंत्रों, जिसमें मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों की उपलब्धता और जीएसी की भूमिका शामिल है, के बारे में अधिक जानकारी हो गई है, इसलिए वे अपनी चिंताओं के समाधान के लिए तेजी से इन प्लेटफार्मों तक पहुंच रहे हैं।
शिकायत अपील समिति (जीएसी) के बारे में
GAC की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत की गई थी, जो भारत सरकार की सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट बनाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जनवरी 2023 से परिचालन में, GAC मध्यस्थों के शिकायत अधिकारियों के निर्णयों से व्यथित उपयोगकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। GAC अपीलों को शीघ्रता से हल करने का प्रयास करता है, जिसका लक्ष्य प्राप्ति की तारीख से तीस कैलेंडर दिनों के भीतर उन्हें समाप्त करना है।
वर्तमान में, तीन जीएसी गठित की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य हैं, जो शिकायतों की समीक्षा और निर्णय करने, अपीलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
जीएसी अपने समर्पित वेब पोर्टल (https://gac.gov.in) के माध्यम से डिजिटल रूप से संचालित होता है, जिससे उपयोगकर्ता निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- ऑनलाइन अपील दायर करें,
- इसकी स्थिति पर नज़र रखें, और
- अपनी शिकायतों पर समय पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।
यह मंच अपीलकर्ताओं और समिति के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करता है, तथा उपयोगकर्ता अनुकूल और कुशल निवारण प्रक्रिया प्रदान करता है।
जीएसी की प्रमुख उपलब्धियां
- अब तक 2,322 से अधिक अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2,081 का निपटारा हो चुका है।
- 1,214 आदेशों के माध्यम से 980 अपीलों पर राहत प्रदान की गई।
- दूसरे वर्ष में प्रति माह औसतन 300 से अधिक अपीलें प्राप्त हुईं, जो पहले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।
- इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 10,000 उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया, जो बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाता है।
- डिजिटल मध्यस्थों द्वारा जीएसी आदेशों का सक्रिय अनुपालन, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी।
जीएसी डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के प्रयासों की आधारशिला है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और समावेशी डिजिटल वातावरण बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस ढांचे को मजबूत करने और व्यक्तियों के अधिकारों और हितों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
धर्मेंद्र तिवारी/क्षितिज सिंघा