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अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जियो पारसी योजना अपने लक्षित जनसमूह तक पहुँचने में काफी हद तक सफल रही है और पारसी समुदाय द्वारा इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय पारसियों (ज़ोरोस्ट्रियन) की जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1941 में 1,14,000 से घटकर 2011 में 57,264 रह गई है। जनसंख्या में इस गिरावट को रोकने और इस प्रवृत्ति को पलटने के लिए, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से 2013-14 में जियो पारसी योजना शुरू की। इस योजना के तीन घटक हैं:

i) चिकित्सा सहायता – बांझपन, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं और नवजात शिशु संबंधी जटिलताओं के उपचार के लिए पारसी दंपतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता 30 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है।

ii) समुदाय का स्वास्थ्य – पारसी दंपतियों को बच्चों और आश्रित बुजुर्ग परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; यह सहायता उन पारसी दंपतियों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 15 लाख रुपये तक है।

iii) प्रचार-प्रसार – योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

इस योजना के तहत सहायता राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अन्य सत्यापन के बाद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों को जारी की जा रही है।

पिछले 5 वर्षों (अर्थात 2020-21 से 2024-25) के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 17.64 करोड़ रुपये का व्यय हुआ और 232 शिशुओं का जन्म हुआ।

इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) द्वारा 2025 के दौरान किया गया था। IIPS द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना अपने लक्षित जनसंख्या तक पहुँचने में काफी हद तक सफल रही है और उत्तरदाताओं के बीच पारसी आबादी बढ़ाने में योजना की उपयोगिता के बारे में लगभग सर्वसम्मत स्वीकृति थी।

इस योजना को वित्त आयोग के अगले सत्र के दौरान जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में लिखित जवाब में दी।

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