नियमों के अनुसार व्यापार और वाणिज्य में उपयोग से पहले गैस मीटरों का परीक्षण, सत्यापन और मुहर लगाना अनिवार्य है
भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी माप विज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के तहत गैस मीटरों के लिए मसौदा नियम तैयार करके उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और गैस के उपयोग में सटीक माप सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन नियमों के तहत घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी गैस मीटरों के लिए व्यापार और वाणिज्य में उनके उपयोग से पहले परीक्षण, सत्यापन और मुहर लगाना अनिवार्य है। नियमों के तहत इन गैस मीटरों का पुनः सत्यापन भी निर्धारित किया गया है ताकि उपयोग में होने पर उनकी शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।
इन नए नियमों का प्राथमिक उद्देश्य गैस के मापन में सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। सत्यापित और मुहर लगे गैस मीटर अधिक शुल्क लेने या कम मापन को रोकेंगे, विवादों को कम करेंगे और दोषपूर्ण या हेरफेर किए गए उपकरणों के खिलाफ उपभोक्ताओं को गारंटीकृत सुरक्षा प्रदान करेंगे। उपभोक्ताओं को उचित बिलिंग, बेहतर ऊर्जा दक्षता और मानकीकृत और अनुपालन उपकरणों से होने वाली कम रखरखाव लागत के माध्यम से सीधे लाभ होगा।
उपभोक्ता लाभों के अलावा, ये नियम निर्माताओं और गैस वितरण कंपनियों के लिए एक संरचित अनुपालन ढांचा प्रदान करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और ओआईएमएल (अंतर्राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान संगठन) मानकों के अनुरूप है। यह संरेखण वैश्विक मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वसनीयता बढ़ाता है और घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचार और गुणवत्ता आश्वासन को प्रोत्साहित करता है।
उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रभाग को सभी तौल और माप की सटीकता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है, जिसने इन नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए गहन और समावेशी परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है। मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान (IILM), क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (RRSL), उद्योग विशेषज्ञों और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (VCO) के प्रतिनिधियों वाली एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को मसौदे की जांच करने और वैज्ञानिक और तकनीकी इनपुट प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था।
मसौदा नियमों को निर्माताओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सिटी गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों और राज्य विधिक मापविज्ञान विभागों सहित हितधारकों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। उनकी प्रतिक्रिया का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया और जहाँ भी आवश्यक था, उसे अंतिम मसौदे में शामिल किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक पहलू को व्यापक रूप से संबोधित किया गया है, नियामक आवश्यकताओं को कार्यान्वयन में आसानी के साथ संतुलित किया गया है, हितधारकों की बैठकों और अंतर-विभागीय परामर्श के कई दौर आयोजित किए गए।
विचार-विमर्श के बाद, नियमों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें उद्योग और कार्यान्वयन अधिकारियों को अनुपालन के लिए तैयार होने के लिए एक संक्रमणकालीन अवधि का प्रावधान किया गया। यह मापा दृष्टिकोण गैस आपूर्ति को बाधित किए बिना या उपभोक्ताओं या व्यवसायों पर बोझ डाले बिना पूरे देश में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
यह पहल वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत के मापन पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने और बाजार में दक्षता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इन नियमों के साथ, भारत उपभोक्ता-केंद्रित शासन और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप गैस माप की एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के करीब पहुंच गया है।
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अभिषेक दयाल/निही शर्मा