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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के माध्यम से लोक शिकायतों के निवारण का अध्ययन करने के लिए डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने बिहार का दौरा किया

श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, डीएआरपीजी और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में डीएआरपीजी, भारत सरकार के एक वरिष्ठ स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (बिहार आरपीजीपी अधिनियम) और बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (बिहार आरटीएस अधिनियम) के कार्यान्वयन को समझने के लिए 3.1.2025 को बिहार का अध्ययन दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में श्री पुनीत यादव, अतिरिक्त सचिव, श्रीमती सरिता चौहान संयुक्त सचिव, श्री सुवाशीष दास निदेशक और श्री हरि किरण भट्ट उप सचिव शामिल थे।

डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा के दौरान बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की। चर्चा में लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल, स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान और पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, सेवा अधिकार अधिनियम के तहत बिहार सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की गई। 

लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिकायत अपील अधिकारी प्रक्रिया और बेहतर अभिलेख प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीना, बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री बी. राजेंद्र और सरकार की सचिव डॉ. प्रतिमा तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की अतिरिक्त मिशन निदेशक के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की आधिकारिक बैठकें हुईं। डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने समाधान और जिज्ञासा कॉल सेंटर का दौरा किया। टीम के समक्ष बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम और बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभाव पर केंद्रित एक प्रस्तुति दी गई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र का दौरा किया और बाद में जिला शिकायत निवारण अधिकारी, पटना के कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुनवाई प्रक्रिया और शिकायतों के निवारण का अवलोकन किया।

बिहार के लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 में लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण में शिकायत अधिकारियों को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जीआरओ को परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों/एजेंसियों को बुलाने और उचित सुनवाई के बाद एक तर्कसंगत आदेश जारी करने का अधिकार है। शिकायत निवारण का यह संरचित कार्यान्वयन एक अभिनव राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है।

बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल

बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री श्री विजय कुमार सिन्हा के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र का दौरा किया

डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का दौरा किया

डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी से मुलाकात की

एनकेआर/पीएसएम

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