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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के 92,000 से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में 32 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए श्रम कल्याण योजनाओं (एलडब्ल्यूएस) के तहत सभी पात्र आवेदकों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता वितरित की है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के 92,118 बच्चों को कुल 32.51 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

श्रम कल्याण योजना का शिक्षा घटक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और श्रम कल्याण महानिदेशालय (डीजीएलडब्ल्यू), श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 18 क्षेत्रों में श्रम कल्याण संगठन (एलडब्ल्यूओ) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

इस योजना के तहत, पात्र बच्चों को स्कूल, कॉलेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभ आधार भुगतान ब्रिज (APB) पद्धति का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि समय पर और कुशल सेवा वितरण के लिए मंत्रालय की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता तब मिले जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। यह मंत्रालय और 18 श्रम कल्याण संगठन (LWO) क्षेत्रों के अधिकारियों के अथक प्रयासों और निर्बाध समन्वय के माध्यम से संभव हुआ, जिनके श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति समर्पण ने बीड़ी, सिनेमा और गैर-कोयला खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए सतत शिक्षा के लिए समय पर सहायता प्रदान करना संभव बनाया है।

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