ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि ग्रामीण परिवार इस अधिनियम के प्रावधानों से लाभान्वित हो सकें। मनरेगा की पहुँच देश भर में 2.69 लाख ग्राम पंचायतों तक है और इसमें 26 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिक हैं।
अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 2 के अनुसार, “ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उचित समझे जाने वाली जांच करने के बाद, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करे, जिसमें पंजीकृत संख्या, बीमा पॉलिसी संख्या और आधार संख्या, यदि कोई हो, के विवरण के साथ एक विशिष्ट जॉब कार्ड संख्या शामिल हो।”
इसके अलावा, अनुसूची II के पैरा 3 में यह प्रावधान है कि “उचित सत्यापन के बाद पाँच वर्षों के बाद जॉब कार्डों का नवीनीकरण किया जाता है।” जॉब कार्ड जारी करना, सत्यापन और नवीनीकरण आदि से संबंधित गतिविधियाँ, ग्राम पंचायतों जैसी पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी हैं।
जॉब कार्ड सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है, जबकि जॉब कार्ड का नवीनीकरण 5 वर्षों में एक बार करना आवश्यक है। इन वैधानिक प्रक्रियाओं को सरल और समर्थन देने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद जॉब कार्ड सत्यापन और उसके बाद नवीनीकरण के लिए एनएमएमएस ऐप (राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली) में पहले से उपलब्ध ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग करें। इस सुविधाजनक उपाय का उद्देश्य राज्यों को समय पर, पारदर्शी और कुशल तरीके से सत्यापन पूरा करने में सहायता करना है। चूंकि 99.67% सक्रिय श्रमिकों के आधार पहले ही जोड़े जा चुके हैं, ई-केवाईसी सुविधा का उपयोग जॉब कार्डों के सत्यापन के एक सरल, विश्वसनीय, सटीक और कुशल तरीके के रूप में किया जा सकता है। ई-केवाईसी के दौरान, ग्राम रोजगार सहायक/कार्यस्थल पर्यवेक्षक/मेट/कोई अन्य जीपी स्तर का अधिकारी मनरेगा कार्यकर्ता की तस्वीर (एनएमएमएस ऐप ई-केवाईसी सुविधा के माध्यम से) लेता है, जिसे वास्तविक समय में उसके आधार विवरण के साथ डिजिटल/स्वचालित रूप से सत्यापित किया जाता है। राज्यों को नेटवर्क कनेक्टिविटी आदि जैसी समस्याओं का समाधान करके प्रक्रिया को यथासंभव सुचारू बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है। ई-केवाईसी राज्य द्वारा निर्धारित किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, जैसे कार्यस्थल पर, ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित विशेष शिविरों में आदि। यह महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण में आसानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील कदम है। सत्यापन प्रक्रिया को यथासंभव सुचारू बनाने के लिए राज्यों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को विभिन्न मंचों के माध्यम से पर्याप्त रूप से उन्मुख, संवेदनशील और प्रशिक्षित किया गया है। अब तक राज्यों द्वारा 56% से अधिक सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है।
मंत्रालय क्षेत्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक वास्तविक श्रमिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें अधिनियम के तहत बिना किसी व्यवधान के उनका उचित वेतन रोजगार मिलता रहे।
जहाँ तक जॉब कार्ड/श्रमिकों के विलोपन का संबंध है, मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी 2025 को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी। यह एसओपी राज्यों के लिए स्पष्ट, एकरूप और पारदर्शी दिशानिर्देश प्रदान करती है, जिससे जॉब कार्ड रिकॉर्ड के प्रबंधन में निष्पक्षता, जवाबदेही और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मनमाने/गलत तरीके से विलोपन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को एसओपी का हिस्सा बनाया गया है। हालाँकि एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है, मंत्रालय इस पर कड़ी निगरानी रखता है।
मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता बनाए रखते हुए सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत पात्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए।









