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ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए 3.1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों के संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक अंतिम अवसर दिया

ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26.02.2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 03.05.2023 तक उपलब्ध रहना था। हालांकि, कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा को 26.06.2023 तक बढ़ा दिया गया था।

पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया। तदनुसार, कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई और 11.07.2023 तक पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन हेतु कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए।

नियोक्ताओं एवं नियोक्ता संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों के मद्देनजर, जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, नियोक्ताओं को वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने के लिए 30.09.2023 तक, पुनः 31.12.2023 तक तथा उसके बाद 31.05.2024 तक कई अवसर दिए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता आवेदनों पर कार्रवाई करने में सक्षम हों।

इतने सारे विस्तारों के बावजूद, यह देखा गया है कि विकल्पों/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 3.1 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं। नियोक्ताओं और नियोक्ता संघों से भी कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए आगे की समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

इसलिए, नियोक्ताओं को 31.01.2025 तक अंतिम अवसर दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन लंबित आवेदनों को संसाधित और अपलोड करें।

नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे 15.01.2025 तक 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करें/सूचना को अद्यतन करें, जहां ईपीएफओ ने उन आवेदनों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगा है जो ईपीएफओ द्वारा प्राप्त और जांचे जा चुके हैं।हिमांशु पाठक

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