ANN Hindi

“मेरा बेटा राक्षस है…” शख्स ने 60 साल की मां के साथ किया रेप, पत्नी बनकर रहने को भी कहा, कोर्ट ने दी ये सजा

सरकारी वकील विजय शर्मा ने कहा, “आज माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपने इतने सालों के अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा या सुना कि धारा 376 जैसे गंभीर अपराध में एक मां रोते हुए यह दोहरा रही हो कि उसका बेटा राक्षस है जिसने उसके साथ बलात्कार किया.

बुलंदशहर:

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हैरान कर देने वाली घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 36 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 60 साल की विधवा मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आबिद को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी. साथ ही उसपर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

वकील ने कही ये बात 

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सरकारी वकील विजय शर्मा ने कहा, “आज माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपने इतने सालों के अनुभव में मैंने कभी नहीं देखा या सुना कि धारा 376 जैसे गंभीर अपराध में एक मां रोते हुए यह दोहरा रही हो कि उसका बेटा राक्षस है जिसने उसके साथ बलात्कार किया. न्यायालय ने रिकॉर्ड 20 महीनों में इस मामले का निपटारा कर दिया है.”

16 जनवरी 2023 की है घटना

जानकारी के मुताबिक यह घटना बुलंदशहर के एक गांव में 16 जनवरी 2023 को हुई थी. दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक आबिद अपनी मां के साथ खेत से मवेशियों के लिए चारा लाने गया था, जहां उसने अपनी मां के साथ रेप किया था. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मां ने दावा किया है कि उसका बेटा चाहता था कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद उसके और उसकी पत्नी के साथ रहे. पीड़िता ने कहा, पति की मौत के बाद मेरा बेटा चाहता था कि मैं उसके और उसकी पत्नी के साथ रहूं.”

पीड़िता के छोटे बेटे ने दर्ज की शिकायत

आबिद के छोटे भाई यूसुफ और जावेद ने एफआईआर लिखवाई थी क्योंकि दोनों की मां द्वारा इस घटना के बारे में बताए जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

इन धाराओं के तहत ुसनाई गई उम्र कैद की सजा

21 जनवरी 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया और 22 जनवरी को आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया था.
Share News Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!