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सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के लिए चार श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाया

एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि चार श्रम संहिताएँ – वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 – 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगी , जिससे 29 मौजूदा श्रम कानूनों का युक्तिसंगतीकरण होगा। श्रम नियमों का आधुनिकीकरण, श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने वाले मज़बूत, लचीले उद्योगों की नींव रखता है।

भारत के कई श्रम कानून स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-उत्तर काल (1930-1950 के दशक) में बनाए गए थे, उस समय जब अर्थव्यवस्था और कार्य की दुनिया मौलिक रूप से अलग थी। जबकि अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने हाल के दशकों में अपने श्रम नियमों को अद्यतन और समेकित किया है, भारत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में फैले खंडित, जटिल और कई हिस्सों में पुराने प्रावधानों के तहत काम करना जारी रखा। ये प्रतिबंधात्मक ढाँचे बदलती आर्थिक वास्तविकताओं और रोजगार के विकसित रूपों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करते रहे, जिससे अनिश्चितता पैदा हुई और श्रमिकों और उद्योग दोनों के लिए अनुपालन का बोझ बढ़ा। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन औपनिवेशिक युग की संरचनाओं से आगे बढ़ने और आधुनिक वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाने की इस लंबे समय से लंबित आवश्यकता को संबोधित करता है 

श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से पहले और बाद में श्रम पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना इस प्रकार है:

  श्रम पूर्व सुधार श्रम सुधारों के बाद
रोजगार का औपचारिकीकरण कोई अनिवार्य नियुक्ति पत्र नहीं सभी श्रमिकों को अनिवार्य नियुक्ति पत्र ।

लिखित प्रमाण से पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा और निश्चित रोजगार सुनिश्चित होगा।

 

सामाजिक सुरक्षा कवरेज सीमित सामाजिक सुरक्षा कवरेज सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगा।

सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।

 

न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों/रोजगारों पर लागू होती है; श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग इससे अछूता रह जाता है वेतन संहिता, 2019 के तहत, सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है ।

न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

 

निवारक स्वास्थ्य सेवा नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध कराना कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है नियोक्ताओं को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करानी होगी ।

समय पर निवारक स्वास्थ्य देखभाल संस्कृति को बढ़ावा देना

समय पर मजदूरी नियोक्ताओं के लिए वेतन भुगतान हेतु कोई अनिवार्य अनुपालन नहीं नियोक्ताओं के लिए समय पर मजदूरी प्रदान करना अनिवार्य है ,

वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, कार्य तनाव को कम करना और श्रमिकों का समग्र मनोबल बढ़ाना।

 

महिला कार्यबल भागीदारी रात्रि पाली और कुछ व्यवसायों में महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया महिलाओं को रात में तथा सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के काम करने की अनुमति है , बशर्ते उनकी सहमति हो तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हों।

महिलाओं को उच्च आय अर्जित करने के समान अवसर मिलेंगे – उच्च वेतन वाली नौकरियों में।

ईएसआईसी कवरेज ईएसआईसी कवरेज अधिसूचित क्षेत्रों और विशिष्ट उद्योगों तक सीमित था; 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को आम तौर पर इससे बाहर रखा गया था, और खतरनाक प्रक्रिया इकाइयों के लिए पूरे भारत में एक समान अनिवार्य ईएसआईसी कवरेज नहीं था। ईएसआईसी कवरेज और लाभ पूरे भारत में विस्तारित किए गए हैं – 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक, तथा खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे एक भी कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार सभी श्रमिकों तक किया जाएगा।

 

अनुपालन बोझ विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अनेक पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न। एकल पंजीकरण, अखिल भारतीय एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न ।

सरलीकृत प्रक्रियाएं और अनुपालन बोझ में कमी।

प्रमुख क्षेत्रों में श्रम सुधारों के लाभ:

 1. निश्चित अवधि के कर्मचारी (एफटीई):

  • एफटीई को स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभ मिलेंगे , जिनमें अवकाश, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
  • पांच वर्ष के बजाय केवल एक वर्ष बाद ग्रेच्युटी की पात्रता ।
  • स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन , आय में वृद्धि और सुरक्षा।
  • प्रत्यक्ष नियुक्ति को बढ़ावा देता है तथा अत्यधिक संविदाकरण को कम करता है।

 2. गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी:

  • ‘गिग वर्क’, ‘प्लेटफॉर्म वर्क’ और ‘एग्रीगेटर्स’ को पहली बार परिभाषित किया गया है ।
  • एग्रीगेटर्स को वार्षिक टर्नओवर का 1-2% योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भुगतान की गई/देय राशि के 5% तक सीमित होगा।
  • आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कल्याणकारी लाभों तक पहुंच आसान हो जाएगी, वे पूरी तरह से पोर्टेबल हो जाएंगे तथा प्रवास की परवाह किए बिना सभी राज्यों में उपलब्ध हो जाएंगे।

3. अनुबंध श्रमिक:

  • निश्चित अवधि के कर्मचारियों (एफटीई) से रोजगार क्षमता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा, स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ जैसे कानूनी संरक्षण सुनिश्चित होंगे।
  • निश्चित अवधि के कर्मचारी एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाएंगे।
  • मुख्य नियोक्ता अनुबंधित श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगा।

● श्रमिकों को वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी।

         4. महिला श्रमिक:

  • लिंग भेदभाव कानूनी रूप से निषिद्ध है।
  • समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया।
  • महिलाओं को रात्रि पाली में तथा सभी प्रकार के कार्यों (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) में काम करने की अनुमति है, बशर्ते उनकी सहमति हो तथा अनिवार्य सुरक्षा उपाय किए गए हों।
  • शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य
  • महिला कर्मचारियों की पारिवारिक परिभाषा में माता-पिता-सास को जोड़ने, आश्रित कवरेज का विस्तार करने और समावेशिता सुनिश्चित करने का प्रावधान।

         5. युवा कार्यकर्ता:

  • सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई है।
  • सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे , – सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों का शोषण निषिद्ध है – छुट्टी के दौरान मजदूरी का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए, श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन मिलेगा।

         6. एमएसएमई श्रमिक:

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत आने वाले सभी एमएसएमई श्रमिकों की पात्रता कर्मचारी संख्या पर आधारित होगी।
  • सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी।
  • श्रमिकों को कैंटीन, पेयजल और विश्राम क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
  • मानक कार्य घंटे, दोगुना ओवरटाइम वेतन और सवेतन अवकाश का प्रावधान।
  • समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया गया।

       7. बीड़ी और सिगार श्रमिक:

  • सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी।
  • कार्य समय की सीमा प्रतिदिन 8-12 घंटे तथा प्रति सप्ताह 48 घंटे निर्धारित की गई है ।
  • निर्धारित घंटों से अधिक ओवरटाइम कार्य, सहमति आधारित होगा तथा सामान्य मजदूरी दर से कम से कम दोगुना भुगतान किया जाएगा।
  • मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया।
  • एक वर्ष में 30 दिन काम पूरा करने के बाद बोनस के लिए पात्र श्रमिक ।

      8. बागान श्रमिक:

  • बागान श्रमिकों को अब OSHWC संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लाया गया है।
  • श्रम संहिता 10 से अधिक श्रमिकों या 5 या अधिक हेक्टेयर वाले बागानों पर लागू होती है।
  • रसायनों के संचालन, भंडारण और उपयोग पर अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण।
  • दुर्घटनाओं और रासायनिक जोखिम से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण अनिवार्य हैं ।
  • श्रमिकों और उनके परिवारों को पूर्ण ईएसआई चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी; उनके बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की भी गारंटी दी जाएगी।

 

     9. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया कार्यकर्ता:

  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग कलाकारों और स्टंटमैनों सहित डिजिटल और दृश्य-श्रव्य कर्मियों को अब पूर्ण लाभ मिलेगा।
  • सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र – जिसमें उनके पदनाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख हो।
  • मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया।
  • निर्धारित घंटों से अधिक ओवरटाइम कार्य, सहमति आधारित होगा तथा सामान्य मजदूरी दर से कम से कम दोगुना भुगतान किया जाएगा।

     10. खदान श्रमिक:

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता कुछ आवागमन दुर्घटनाओं को रोजगार से संबंधित मानती है, जो समय और रोजगार के स्थान की शर्तों के अधीन है।
  • केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों को मानकीकृत करने के लिए मानक अधिसूचित किए हैं ।
  • सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कार्य घंटों की सीमा प्रतिदिन 8 से 12 घंटे तथा प्रति सप्ताह 48 घंटे निर्धारित की गई है।

    11. खतरनाक उद्योग श्रमिक:

  • सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी ।
  • केन्द्र सरकार श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करेगी ।
  • महिलाएं भूमिगत खनन, भारी मशीनरी और खतरनाक नौकरियों सहित सभी प्रतिष्ठानों में काम कर सकती हैं, जिससे सभी के लिए समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे।
  • प्रत्येक स्थल पर सुरक्षा निगरानी के लिए अनिवार्य सुरक्षा समिति, तथा खतरनाक रसायनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

    12. कपड़ा श्रमिक:

  • सभी प्रवासी श्रमिकों (प्रत्यक्ष, ठेकेदार-आधारित और स्व-प्रवासी) को समान वेतन, कल्याणकारी लाभ और पीडीएस पोर्टेबिलिटी लाभ मिलेंगे ।
  • श्रमिक लंबित बकाया राशि के निपटान के लिए 3 वर्ष तक दावा कर सकते हैं, जिससे लचीला और आसान समाधान हो सकेगा।
  • ओवरटाइम काम के लिए श्रमिकों को दोगुनी मजदूरी का प्रावधान ।

   13. आईटी एवं आईटीईएस कर्मचारी:

  • हर महीने की 7 तारीख तक वेतन जारी करना अनिवार्य । पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित।
  • समान कार्य के लिए समान वेतन को अनिवार्य बनाया गया, महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया गया।
  • सभी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की सुविधा – महिलाओं को अधिक वेतन पाने का अवसर मिलेगा।
  • उत्पीड़न, भेदभाव और वेतन संबंधी विवादों का समय पर समाधान ।
  • निश्चित अवधि के रोजगार और अनिवार्य नियुक्ति पत्र के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी ।

   14. गोदी श्रमिक:

  • सभी गोदी श्रमिकों को औपचारिक मान्यता एवं कानूनी संरक्षण मिलेगा।
  • सामाजिक सुरक्षा लाभ की गारंटी के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र।
  • सभी के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे, चाहे वे अनुबंधित या अस्थायी डॉक श्रमिक हों।
  • नियोक्ता द्वारा वित्तपोषित वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य ।
  • गोदी श्रमिकों को उचित कार्य स्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य चिकित्सा सुविधाएं, प्राथमिक उपचार, स्वच्छता और धुलाई क्षेत्र आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

   15. निर्यात क्षेत्र के श्रमिक:

  • निर्यात क्षेत्र के निश्चित अवधि के श्रमिकों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (पीएफ) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे ।
  • प्रत्येक श्रमिक को वर्ष में 180 दिन कार्य करने के बाद वार्षिक अवकाश लेने का विकल्प मिलेगा ।
  • प्रत्येक श्रमिक को समय पर वेतन भुगतान का अधिकार मिलेगा , तथा किसी भी प्रकार की अनाधिकृत वेतन कटौती या वेतन सीमा प्रतिबंध नहीं होगा।

● महिलाओं को सहमति से रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई, जिससे उन्हें अधिक आय अर्जित करने का अवसर सुनिश्चित हुआ।

● सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों में अनिवार्य लिखित सहमति, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन, सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था शामिल हैं।

पहले से ही रेखांकित प्रमुख कल्याणकारी पहलों के अलावा, श्रम संहिता कई अन्य सुधार प्रस्तुत करती है जो श्रमिक सुरक्षा को मजबूत करती है और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाती है:

  • राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी श्रमिक को न्यूनतम जीवन स्तर से कम वेतन न मिले।
  • लिंग-तटस्थ वेतन और नौकरी के अवसर , स्पष्ट रूप से भेदभाव पर रोक लगाना – जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव भी शामिल है।
  • निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता प्रणाली , दंडात्मक कार्रवाई के स्थान पर प्रवर्तन को मार्गदर्शन, जागरूकता और अनुपालन सहायता की ओर स्थानांतरित करना।
  • दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों के साथ तीव्र एवं पूर्वानुमानित विवाद समाधान तथा सुलह के बाद सीधे न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का विकल्प।
  • सुरक्षा और कार्य-स्थितियों की आवश्यकताओं के लिए एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न , कई अतिव्यापी फाइलिंग का स्थान लेगा।
  • राष्ट्रीय ओएसएच बोर्ड सभी क्षेत्रों में सामंजस्यपूर्ण सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक निर्धारित करेगा।
  • 500 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य सुरक्षा समितियां , कार्यस्थल पर जवाबदेही में सुधार।
  • कारखानों में प्रयोज्यता की उच्च सीमा , श्रमिकों के लिए पूर्ण सुरक्षा उपायों को बरकरार रखते हुए छोटी इकाइयों के लिए विनियामक बोझ को कम करना।

श्रम संहिताओं के प्रारूपण के दौरान किए गए व्यापक परामर्शों के अनुरूप, सरकार भी इन संहिताओं के अंतर्गत संबंधित नियमों, विनियमों, योजनाओं आदि के निर्माण में जनता और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। परिवर्तन के दौरान, मौजूदा श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधान और उनके संबंधित नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ, मानक, योजनाएँ आदि लागू रहेंगे।

पिछले दशक में, भारत ने सामाजिक-सुरक्षा कवरेज का नाटकीय रूप से विस्तार किया है, जो 2015 में कार्यबल के लगभग 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश भर के श्रमिकों तक सुरक्षा और सम्मान पहुंचे और सामाजिक सुरक्षा में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए वैश्विक क्षेत्र में मान्यता भी प्राप्त हो रही है। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस प्रक्षेपवक्र में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक-सुरक्षा जाल को और व्यापक बनाता है और राज्यों और क्षेत्रों में लाभों की पोर्टेबिलिटी को एम्बेड करता है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, संहिताओं ने श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, असंगठित, गिग और प्रवासी श्रमिकों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखा है। अनुपालन बोझ को कम करने और लचीली, आधुनिक कार्य व्यवस्था को सक्षम करने से,

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