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ANN Hindi

चेन्नई में बीआईएस ने 803.99 ग्राम बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण जब्त किए।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की चेन्नई शाखा कार्यालय ने 1 सितंबर, 2026 को चेन्नई के अंबत्तूर स्थित एक आभूषण की दुकान पर तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान 803.99 ग्राम गैर-हॉलमार्क सोने के आभूषण जब्त किए। यह कार्रवाई भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत की गई, क्योंकि गैर-हॉलमार्क सोने के आभूषण व्यावसायिक बिक्री के लिए प्रदर्शित पाए गए थे।

जब्त किए गए आभूषणों में 671.50 ग्राम वजन के 175 मंगलसूत्र (थालियां), 25.02 ग्राम वजन की 12 बच्चों की चूड़ियां, 86.14 ग्राम वजन की 40 बालियां और 21.33 ग्राम वजन के 10 पेंडेंट शामिल थे ।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की प्रवर्तन टीम ने विभिन्न डिजाइन और श्रेणियों के आभूषणों को बिना आवश्यक हॉलमार्किंग के बिक्री के लिए उपलब्ध पाया। इन वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है और विस्तृत जांच तथा आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए इन्हें ज़ब्त कर लिया गया है।

यह अभियान बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों द्वारा स्थानीय पुलिस की सहायता से चलाया गया था।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बीआईएस ने बाजार निगरानी बढ़ा दी है।

बीआईएस चेन्नई शाखा कार्यालय के प्रमुख श्री एस.डी. दयानंद ने कहा कि बीआईएस नियमित रूप से बाजार निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियां करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन और हॉलमार्किंग आवश्यकताओं के अंतर्गत आने वाले उत्पाद निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हैं।

उन्होंने कहा कि घटिया उत्पादों की बिक्री को रोकने, बीआईएस मानक चिह्न और हॉलमार्क के दुरुपयोग पर रोक लगाने और प्रमाणीकरण और हॉलमार्किंग प्रणाली में उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रवर्तनीय कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

बीआईएस का कहना है कि हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या गुणवत्ता का आधिकारिक प्रमाण है। वर्तमान हॉलमार्किंग प्रणाली के तहत, हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर बीआईएस का लोगो, शुद्धता/गुणवत्ता और छह अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) नंबर अंकित होता है । उपभोक्ता हॉलमार्क वाले आभूषणों के एचयूआईडी की पुष्टि करने के लिए बीआईएस केयर ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

कानूनी कार्रवाई शुरू की गई

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है ।

संदर्भ के लिए:

 

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