डीआरआई ने कांडला बंदरगाह पर आयातित सूखे खजूर के 13 कंटेनरों को जब्त किया, जिन पर यूएई से आयात होने की गलत जानकारी दी गई थी, जबकि खेप पाकिस्तान से आई थी।
भारत ने पाकिस्तान से आने वाले माल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत द्वारा पाकिस्तान से आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने के प्रयासों पर महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं को तीसरे देशों के माध्यम से गुप्त रूप से भेजा जा रहा था और उनकी गलत घोषणा की जा रही थी। इस अभियान के परिणामस्वरूप 3 करोड़ रुपये मूल्य की 364 मीट्रिक टन सूखी खजूर जब्त की गई, जो पाकिस्तान से आयातित थीं।
खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए एक अभियान में, डीआरआई के अधिकारियों ने कांडला बंदरगाह पर आयातित 364 मीट्रिक टन सूखे खजूर से भरे 13 कंटेनरों को जब्त किया, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये थी। जांच में पता चला कि माल, हालांकि संयुक्त अरब अमीरात से आया हुआ बताया गया था, वास्तव में पाकिस्तान से आया था।
जांच से पता चला कि माल को पहले पाकिस्तान से दुबई ले जाया गया और फिर उसे दूसरे कंटेनरों में स्थानांतरित करके भारत निर्यात किया गया। आयातकों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान से आयातित माल के आयात पर लगे प्रतिबंध से बचने के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया और मूल देश के बारे में गलत जानकारी दी। तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत पूरी खेप जब्त कर ली गई है।
पिछले सप्ताह, डीआरआई के अधिकारियों ने तूतीकोरिन बंदरगाह पर लगभग 1.4 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 14 मीट्रिक टन पाकिस्तानी मूल के गुग्गुल राल के आयात के प्रयास का पर्दाफाश किया था। इस खेप को सोमालिया से उत्पन्न प्राकृतिक राल के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था और दुबई के रास्ते भेजा गया था।
भारत और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली गुग्गुल राल (कॉमिफोरा राल) प्रजाति को सीआईटीईईएस परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे ‘अत्यंत संकटग्रस्त’ श्रेणी में रखा गया है। जांच में पता चला कि खेप में गुग्गुल राल थी, जो पाकिस्तान से आई थी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके इसे दूसरे देश में भेजा गया था। इस साजिश में शामिल दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
विदेश व्यापार नीति, 2023 के अनुसार, जिसे डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 06/2025-26 दिनांक 02.05.2025 द्वारा संशोधित किया गया है, पाकिस्तान से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन 02.05.2025 से प्रतिबंधित है। दोनों मामलों में आयात उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन पाया गया।
ये सफल अभियान तस्करी, सीमा शुल्क धोखाधड़ी और अन्य प्रकार के अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न संगठित नेटवर्क की पहचान करने, उन्हें बाधित करने और समाप्त करने के लिए डीआरआई के निरंतर प्रयासों को उजागर करते हैं।









