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Tuesday, November 3, 2026
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जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को गैर-नागरिक वोटिंग को लेकर राज्यों पर दबाव डालने से रोका

by admin
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3 नवंबर (रॉयटर्स) – एक US जज ने सोमवार को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ समय के लिए उस प्लान पर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बारे में कहा गया है कि यह

गैर-नागरिकों को वोटिंग से रोकेगा , लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे योग्य वोटर्स के वोटिंग के अधिकार छीनने और चुनावों पर राज्यों के अधिकार का उल्लंघन होने का खतरा है।US डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने जस्टिस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी को उन रजिस्टर्ड वोटर्स की लिस्ट राज्यों को भेजने से रोक दिया है, जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वे नागरिक नहीं हो सकते हैं, और राज्य के चुनाव अधिकारियों से उन वोटर्स के बैलेट को अलग करने या नागरिकता साबित होने तक उन्हें न गिनने के लिए कहने पर भी रोक लगा दी है।यह फ़ैसला 3 नवंबर के मिडटर्म से पहले चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन पर फ़ेडरल कंट्रोल बनाने की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के लिए कानूनी झटकों की एक सीरीज़ में सबसे नया है । ट्रंप के साथी रिपब्लिकन कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं।बिना नागरिकों के वोटिंग गैर-कानूनी है और सभी मौजूद सबूत बताते हैं कि यह

बहुत कम होता है । लेकिन ट्रंप, जो झूठा दावा करते हैं कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी हार धोखाधड़ी की वजह से हुई, लंबे समय से राज्यों पर आरोप लगाते रहे हैं – जो चुनाव कराने के लिए ज़िम्मेदार हैं – कि वे बिना नागरिकों के वोटिंग में मदद करते हैं।पिछले महीने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चुनाव अधिकारियों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने

कैलिफ़ोर्निया और वाशिंगटन राज्य के अधिकारियों को लेटर भेजे और मांग की कि वे उन लोगों के बैलेट न गिनें जो वोटर्स की लिस्ट में हैं और जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वे शायद नागरिक नहीं हैं।जवाब में, वोटिंग अधिकार और प्राइवेसी के समर्थकों ने चुटकन से कहा कि वह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राज्यों को ऐसी लिस्ट भेजने और ऐसी मांगें करने से कुछ समय के लिए रोक दें। शिकायत करने वालों ने आरोप लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन 1974 के प्राइवेसी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, जो फेडरल सरकार की सेंसिटिव प्राइवेट जानकारी बताने की क्षमता पर रोक लगाता है।जस्टिस डिपार्टमेंट ने शनिवार को कोर्ट में फाइलिंग में कहा कि कैलिफ़ोर्निया और वाशिंगटन को लिखे उसके लेटर, गैर-नागरिकों के वोटिंग पर बैन लगाने वाले फ़ेडरल कानून को लागू करने की कोशिश का हिस्सा थे और यह कोई ऐसी अलग पॉलिसी नहीं थी जिसे फ़ेडरल कोर्ट रिव्यू करे।इस हफ़्ते की शुरुआत में, लॉस एंजिल्स के एक फ़ेडरल जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट की उस रिक्वेस्ट

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को मना कर दिया जिसमें कैलिफ़ोर्निया को 20,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स के मेल किए गए बैलेट को कुछ समय के लिए अलग रखने का आदेश देने की बात कही गई थी, जिनके बारे में कहा गया था कि वे शायद नागरिक नहीं हैं।वाशिंगटन, DC में रहने वाले पूर्व डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बराक ओबामा के अपॉइंटी चुटकन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा भरोसेमंद नहीं हो सकता है, जिसका मतलब है कि कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स को वोट देने से वंचित किए जाने का खतरा है। अपील कोर्ट ने शुक्रवार को डिपार्टमेंट की अपील पेंडिंग रहने तक इमरजेंसी ऑर्डर की रिक्वेस्ट को

खारिज कर दिया ।शुक्रवार को ही, सैन फ्रांसिस्को में एक फ़ेडरल जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट को

आदेश दिया कि वह उन राज्य और लोकल चुनाव अधिकारियों पर केस चलाने की धमकी देना बंद करे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कथित गैर-नागरिक वोटिंग की मांगों को नहीं मानते हैं।

न्यूयॉर्क से ल्यूक कोहेन की रिपोर्टिंग; जैक क्वीन की एडिशनल रिपोर्टिंग; एडमंड क्लैमन की एडिटिंग

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