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चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर मशीन आधारित शुल्क से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

  1. तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें क्या हैं?

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर प्रभावी शुल्क दरें अधिसूचना संख्या 03/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 04/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दोनों दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित की गई हैं। ये शुल्क दरें 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगी । 

  1. चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 में क्या प्रावधान किए गए हैं?

इन नियमों को अधिसूचना संख्या 05/2025-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। ये नियम 1 फरवरी, 2026 से प्रभावी होंगे ।

  1. इन नियमों के अंतर्गत कौन-कौन सी वस्तुएँ शामिल हैं?

ये नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना संख्या 04/2025- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 31.12.2025 के माध्यम से अधिसूचित वस्तुओं को कवर करते हैं , अर्थात् चबाने वाला तंबाकू (फ़िल्टर खैनी सहित), जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा।

  1. चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम 2025 किस बारे में है?

ये नियम अधिसूचित वस्तुओं जैसे चबाने वाले तंबाकू (फ़िल्टर खैनी सहित), जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पर क्षमता निर्धारण और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के तरीके का प्रावधान करते हैं।

  1. क्या इन नियमों के तहत उन करदाताओं के लिए अलग पंजीकरण आवश्यक है जिनके पास पहले से ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत पंजीकृत मौजूदा करदाताओं के लिए अलग से पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

  1. क्या अधिसूचित वस्तुओं के सभी निर्माताओं को इन नियमों द्वारा निर्धारित अनुमानित शुल्क का भुगतान करना होगा?

नहीं, ये नियम अधिसूचित वस्तुओं के पाउच बनाने वाले निर्माताओं पर लागू होते हैं। अन्य रूपों (जैसे टिन) में निर्माण करने वालों को मूल्यांकन योग्य मूल्य पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

  1. क्या शुल्क की गणना के उद्देश्य से अधिसूचित वस्तुओं के खुदरा विक्रय मूल्य पर कोई छूट दी गई है?

जी हां, छूट उपलब्ध है और अधिसूचना संख्या 01/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी) दिनांक 01.02.2022 में उत्पादों के लिए लागू शुल्क दरों को अधिसूचित करते समय इसे ध्यान में रखा गया है।

  1. अधिसूचित वस्तुओं के मौजूदा निर्माता को किस तिथि तक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी?

नियमों के प्रभावी होने के सात दिनों के भीतर यानी 7 फरवरी, 2026 तक पोर्टल पर फॉर्म सीई डीईसी-01 में घोषणा दाखिल करनी होगी।

  1. क्या फॉर्म सीई डीईसी-01 भरना अनिवार्य है?

जी हां, यह अनिवार्य है।

  1. किन-किन मापदंडों को घोषित करना आवश्यक है?

इन मापदंडों में मशीनों की संख्या, मशीनों से संबंधित विशिष्टताएं जैसे कि अधिकतम रेटेड क्षमता और गियर बॉक्स अनुपात और उल्लिखित खुदरा बिक्री मूल्यों का विवरण शामिल है।

  1. चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र क्यों आवश्यक है?

यह ट्रैक/फनल की संख्या, गियर बॉक्स अनुपात और मुख्य मोटर के प्रति मिनट घूर्णन की संख्या के बारे में तकनीकी जानकारी प्रदान करने में सहायता के लिए आवश्यक है।

  1. क्या वास्तविक उत्पादन प्रासंगिक है?

नहीं, शुल्क मशीन की अधिकतम निर्धारित क्षमता द्वारा उत्पादित अनुमानित मात्रा पर आधारित होता है।

  1. देय शुल्क की गणना कैसे की जाएगी?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3ए के अनुसार, निर्माता को निर्धारित वार्षिक उत्पादन क्षमता के आधार पर शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

हालांकि, दाखिल की गई घोषणा के सत्यापन लंबित रहने तक, निर्माता को उस महीने के दौरान निर्मित पाउचों के खुदरा विक्रय मूल्यों और पैकिंग मशीन की अधिकतम निर्धारित गति (पाउच प्रति मिनट में) के आधार पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

उदाहरण के लिए, यदि चबाने वाले तंबाकू का उत्पादन करने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड क्षमता 500 पाउच है और आरएसपी 2 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 0.83 करोड़ रुपये होगी।

यदि चबाने वाले तंबाकू का उत्पादन करने वाली मशीन की अधिकतम रेटेड क्षमता 500 पाउच है और आरएसपी 4 रुपये है, तो प्रति पैकिंग मशीन प्रति माह शुल्क की दर 1.52 करोड़ रुपये होगी (0.83 करोड़ रुपये या 0.38 * आरएसपी में से जो भी अधिक हो, उसे लिया जाएगा)।

  1. क्या कोई करदाता पहली घोषणा दाखिल करने और संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता निर्धारित करने वाले आदेश जारी होने के बीच एक नई घोषणा दाखिल कर सकता है ?

उक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार, जब तक संबंधित क्षेत्राधिकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ने पिछली घोषणा के संबंध में नियम 8 के तहत आदेश जारी नहीं किया है, तब तक नई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकती है।

  1. विभाग वार्षिक उत्पादन क्षमता का निर्धारण कैसे करेगा?

संबंधित क्षेत्राधिकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कारखाने का भौतिक निरीक्षण करने और मशीनों की तकनीकी विशिष्टताओं का सत्यापन करने के बाद वार्षिक उत्पादन क्षमता का निर्धारण करेंगे। वार्षिक उत्पादन क्षमता का निर्धारण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार, एक माह में उत्पादित मानी जाने वाली अधिसूचित वस्तुओं की मात्रा को 12 (माहों) से गुणा करके किया जाएगा।

  1. उस स्थिति में क्या होगा जब विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक क्षमता किसी निर्माता द्वारा स्वयं घोषित क्षमता से अधिक हो?

संबंधित क्षेत्राधिकार के उप आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, निर्माता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद सत्यापन के तीस दिनों के भीतर आदेश जारी करेंगे। अंतर शुल्क, लागू ब्याज सहित, मशीन की स्थापना की तिथि या उत्पादन से संबंधित कारकों में परिवर्तन की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक देय होगा। मौजूदा निर्माताओं के लिए, प्रथम निर्धारण के मामले में, अंतर शुल्क और ब्याज का भुगतान 1 फरवरी 2026 से किया जाना है ।

  1. यदि निर्माता केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करना चाहे तो क्या होगा?

यदि करदाता अपील दायर करना भी चाहे, तो भी उसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उप आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त द्वारा निर्धारित आदेश के अनुसार ही शुल्क का भुगतान करना होगा।

  1. क्या संबंधित अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह इसका निर्धारण किया जाएगा?

नहीं। उत्पादन की वार्षिक क्षमता को प्रभावित करने वाले उत्पादन के प्रासंगिक कारकों में परिवर्तन होने पर ही पुनः निर्धारण किया जाएगा, अर्थात् पैकिंग मशीनों की संख्या और मशीनों की अधिकतम रेटेड उत्पादन क्षमता में परिवर्तन।

  1. यदि कोई निर्माता, जिसका पंजीकरण 1 फरवरी 2026 के बाद हुआ है, किसी महीने की 10 तारीख को मशीनें स्थापित करता है और उत्पादन शुरू करता है, तो क्या पूरे महीने के लिए शुल्क देय होगा?

हां। उक्त नियम 13(3) के अनुसार, निर्माता को उस पूरे महीने के लिए शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा जिसमें मशीनें स्थापित की गई हैं।

  1. शुल्क की गणना के उद्देश्य से मशीनों की संख्या कैसे निर्धारित की जाएगी?

किसी माह में स्थापित मशीनों की संख्या उस माह के किसी भी दिन स्थापित मशीनों की अधिकतम संख्या मानी जाएगी।

  1. हर महीने कौन-कौन से फॉर्म और रिटर्न दाखिल करने होते हैं?

निर्माता को महीने की 10 तारीख या उससे पहले फॉर्म सीई एसटीआर-1 में मासिक फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 12 के अनुसार दाखिल किए जाने वाले मासिक रिटर्न के अतिरिक्त है 

  1. प्रदूषण नियंत्रण की गणना कैसे की जाएगी?

छूट की गणना आनुपातिक आधार पर निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
छूट = (मासिक शुल्क देयता × परिचालन न होने के दिनों की संख्या) ÷ महीने में कुल दिनों की संख्या।

  1. मान लीजिए कि मशीन 15 फरवरी से 5 मार्च तक काम नहीं कर रही है , तो कितनी छूट का दावा किया जा सकता है?

लगातार पंद्रह दिनों तक परिचालन न होने पर छूट का दावा किया जा सकता है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यह अवधि एक ही कैलेंडर महीने के भीतर आती है या नहीं।

  1. छूट का दावा करने की शर्तें क्या हैं?

छूट का दावा करने के लिए, निर्माता को कम से कम तीन कार्यदिवस पहले विभाग को सूचित करना होगा और मशीन को विभाग द्वारा सील किया जाना चाहिए।

  1. क्या मशीनों को उपयोग में न होने पर भी कार्यशील माना जाता है?

जी हां। कारखाने में स्थापित कोई भी पैकिंग मशीन तब तक चालू मानी जाएगी जब तक कि उसे नियमों के प्रावधानों के अनुसार सील न कर दिया जाए।

  1. मशीनों को सील करने की प्रक्रिया क्या है?

यदि कोई स्थापित मशीन लगातार पंद्रह दिनों या उससे अधिक समय तक बंद रहती है, तो निर्माता को संबंधित क्षेत्राधिकार के उप आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को कम से कम 3 कार्यदिवस पहले सूचित करना होगा।

  1. सीलबंद मशीन को कैसे खोला जा सकता है?

संबंधित क्षेत्राधिकार के उप आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को परिचालन पुनः शुरू होने की तिथि से कम से कम 3 कार्यदिवस पहले सूचित किया जाना चाहिए। मशीनों की सील संबंधित क्षेत्राधिकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक की उपस्थिति में खोली जाएगी।

  1.  कारखाने से मशीनों को बिक्री या निपटान के लिए हटाने की प्रक्रिया क्या है?

संबंधित क्षेत्राधिकार के उप आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को अनइंस्टॉलेशन की निर्धारित तिथि से कम से कम 3 कार्यदिवस पहले सूचित किया जाना चाहिए।

  1. क्या सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है?

जी हां। पैकिंग मशीन चलाने वाले प्रत्येक निर्माता के लिए सभी पैकिंग मशीन क्षेत्रों को कवर करने वाला एक कार्यात्मक सीसीटीवी सिस्टम स्थापित करना और फुटेज को कम से कम चौबीस महीने की अवधि के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

  1. क्या छूट उपलब्ध है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों की धारा 18 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

  1. यदि कोई कारखाना काम करना बंद कर दे तो अग्रिम भुगतान किए गए शुल्क का क्या होगा?

निर्माता को पंजीकरण सरेंडर करने की सूचना देनी होगी। शुल्क का समायोजन या वापसी उक्त नियमों के नियम 21 में निर्धारित तरीके से की जाएगी।

32. क्या शुल्क का भुगतान किए बिना निर्यात की अनुमति है?

नहीं। क्षमता-आधारित शुल्क योजना के अंतर्गत शुल्क का भुगतान किए बिना अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात अनुमत नहीं है।

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