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संतुलित उर्वरक प्रयोग को समर्थन: रबी 2025-26 के लिए पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी दरें

मिट्टी की सेहत बनाए रखने, फसल की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संतुलित उर्वरक का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है जो किसानों को किफायती दामों पर आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराकर उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। रबी ऋतु 2025-26 के लिए, अद्यतन एनबीएस दरों की घोषणा पोषक तत्व प्रबंधन को बेहतर बनाने और किसानों की लागत को नियंत्रण में रखने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना शुरू की । यह योजना उर्वरक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य किसानों को रियायती, किफायती और उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है , साथ ही साथ उनके संतुलित और कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना है ।

एनबीएस (नेशनल न्यूट्रिएंट्स सिस्टम) ढांचे के तहत, उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों, मुख्य रूप से एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर) की मात्रा के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल संतुलित पोषक तत्व प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, बल्कि किसानों को उनकी मिट्टी और फसलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सोच-समझकर निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देकर, यह योजना वर्षों से उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से उत्पन्न मिट्टी के क्षरण और पोषक तत्वों के असंतुलन की समस्याओं का भी समाधान करती है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के परिणाम और नीतिगत प्राथमिकताएँ

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना का उद्देश्य नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे किसानों को किसी एक उर्वरक पर अत्यधिक निर्भरता से बचने और उत्पादकता में सुधार करते हुए मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि उर्वरक किसानों को समय पर और किफायती, रियायती कीमतों पर उपलब्ध हों , जो सुचारू फसल नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना उर्वरक कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देती है , जिससे उर्वरक बाजार में गुणवत्ता, नवाचार और दक्षता में सुधार होता है। उन्नत और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादों सहित नए और नवोन्मेषी उर्वरकों के परिचय का समर्थन करके, एनबीएस योजना कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण में मदद करती है । इसके अतिरिक्त, यह उर्वरकों और कच्चे माल के वैश्विक मूल्य रुझानों के साथ सब्सिडी को संरेखित करके उसे युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है , जिससे किसानों को सहायता और वित्तीय उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित होते हैं।

 

एनबीएस योजना के प्रमुख प्रावधान और मुख्य विशेषताएं

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत, सरकार फॉस्फेट और पोटैशियम (पी एंड के) उर्वरकों, जिनमें डीएपी भी शामिल है, पर एक निश्चित सब्सिडी प्रदान करती है, जिसे वार्षिक या द्विवार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। सब्सिडी की राशि प्रत्येक उर्वरक श्रेणी की पोषक तत्व संरचना से जुड़ी होती है।

रबी 2023-24 तक, एनबीएस योजना में डीएपी, एमओपी और एसएसपी जैसे 25 पी एंड के उर्वरक ग्रेड शामिल थे। खरीफ 2024 से, इस योजना में तीन अतिरिक्त उर्वरक ग्रेड शामिल किए गए हैं।

  1. एनपीके (11:30:14) मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन और सल्फर से फोर्टिफाइड
  2. यूरिया-एसएसपी (5:15:0:10)
  3. एसएसपी (0:16:0:11) मैग्नीशियम, जस्ता और बोरोन से युक्त

नए ग्रेड शामिल होने के साथ, सरकार अब अधिकृत निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर 28 प्रकार के पी एंड के उर्वरक उपलब्ध करा रही है। किसान-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार प्रतिस्पर्धी कीमतों पर इन उर्वरकों की किफायती उपलब्धता को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है ।

एनबीएस योजना के तहत, उर्वरक और कपास उर्वरक क्षेत्र एक अनियंत्रित व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है, जिससे कंपनियों को सरकारी निगरानी के अधीन उचित स्तर पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। परिणामस्वरूप, किसानों को इन उर्वरकों की खरीद के समय सीधे सब्सिडी का लाभ मिलता है।

रबी 2025-26 के लिए एनबीएस दरें

उर्वरकों और अन्य सामग्रियों के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाज़ार में हाल के रुझानों को देखते हुए, सरकार ने रबी 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों, जिनमें DAP और NPKS ग्रेड शामिल हैं, पर अधिसूचित दरों को मंजूरी दे दी है। ये दरें 1 अक्टूबर, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेंगी। उर्वरक कंपनियों को अधिसूचित दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों को किफायती दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें। रबी 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग ₹ 37,952.29 करोड़ है, जो खरीफ 2025 के लिए आवश्यक आवश्यकता से लगभग ₹ 736 करोड़ अधिक है ।

रबी 2025-26 के लिए पोटेशियम और पोटेशियम उर्वरकों में निहित पोषक तत्वों, अर्थात् नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी इस प्रकार है:

क्रमांक पोषक तत्व एनबीएस ( प्रति किलोग्राम पोषक तत्व का मूल्य )
1 एन 43.02
2 पी 47.96
3 के 2.38
4 एस 2.87

रबी 2025-26 के लिए 28 ग्रेड के पी एंड के उर्वरकों पर उत्पादवार सब्सिडी इस प्रकार है:

क्रमांक उर्वरकों के नाम एनबीएस दर ( ₹ /मीट्रिक मीटर)
1 डीएपी 18-46-0-0 29,805
2 एमओपी 0-0-60-0 1,428
3 एसएसपी 0-16-0-11 7,408
4 एनपीएस 20-20-0-13 18,569
5 एनपीके 10-26-26-0 17,390
6 एनपी 20-20-0-0 18,196
7 एनपीके 15-15-15 14,004
8 एनपी 24-24-0-0 21,835
9 एएस 20.5-0-0-23 9,479
10 एनपी 28-28-0-0 25,474
11 एनपीके 17-17-17 15,871
12 एनपीके 19-19-19 17,738
13 एनपीके 16-16-16-0 14,938
14 एनपीएस 16-20-0-13 16,848
15 एनपीके 14-35-14 23,142
16 मानचित्र 11-52-0-0 29,671
17 टीएसपी 0-46-0-0 22,062
18 एनपीके 12-32-16 20,890
19 एनपीके 14-28-14 19,785
20 एनपीकेएस 15-15-15-09 14,262
21 एनपी 14-28-0-0 19,452
22 पीडीएम 0-0-14.5-0 345
23 यूरिया-एसएसपी कॉम्प्लेक्स (5-15-0-10) 9,088
24 एनपीएस 24-24-0-8 21,835
25 एनपीके 8-21-21 14,013
26 एनपीके 9-24-24 15,953
27 एनपीके 11-30-14 19,453
28 एसएसपी 0-16-0-11 7,408
क्रमांक पोषक तत्व ऊपर दी गई तालिका में दर्शाई गई दरों के अतिरिक्त फोर्टिफाइड/कोटेड उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी (₹/ मीट्रिक टन)
1 बोरॉन (बी) 300
2 जस्ता (Zn) 500

रबी 2025-26 के लिए, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर सब्सिडी को काफी बढ़ाकर ₹ 29,805 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है, जो रबी 2024-25 के दौरान ₹ 21,911 प्रति मीट्रिक टन की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। रबी 2025-26 के लिए अमोनियम सल्फेट (घरेलू और आयातित दोनों) को एनबीएस योजना में शामिल किया गया है।

एनबीएस योजना के अंतर्गत आने वाले किसी भी पोषक तत्व एवं रसायन उर्वरक, जिसमें बोरॉन या जस्ता मिलाया गया हो या उस पर कोटिंग की गई हो (जैसा कि उर्वरक नियंत्रण आदेश में निर्दिष्ट है), पर सब्सिडी मिलती रहेगी । इसके अतिरिक्त, इन पोषक तत्वों से युक्त या लेपित उर्वरकों को मुख्य पोषक तत्वों के साथ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रति मीट्रिक टन (MT) अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।

 

एनबीएस का परिचालन प्रबंधन और अनुपालन निगरानी

रबी 2025-26 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए, उर्वरक कंपनियों को निम्नलिखित नियामक और परिचालन उपायों का पालन करना आवश्यक है:

  • पी एंड के उर्वरकों की लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की रिपोर्टिंग और निगरानी  

उर्वरक कंपनियों को पी एंड के उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की तर्कसंगतता निर्धारित करते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित लागत डेटा प्रस्तुत करना होगा। इससे उर्वरक विभाग (डीओएफ) को यह आकलन करने में सहायता मिलती है कि घोषित एमआरपी उचित हैं या नहीं। कंपनियों को सभी पी एंड के उर्वरक ग्रेड के एमआरपी की नियमित रूप से उर्वरक विभाग को रिपोर्ट करना, यह सुनिश्चित करना कि ये मूल्य अधिसूचित सब्सिडी दरों के अनुरूप हों , और यह गारंटी देना भी आवश्यक है कि कंपनियां उर्वरकों को उचित एमआरपी पर बेचें।

  • लाभ मार्जिन का विनियमन

मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्धारित सीमा से अधिक अर्जित कोई भी लाभ अनुचित माना जाएगा और संबंधित कंपनी से वसूल किया जाएगा (आयातकों के लिए 8% तक, निर्माताओं के लिए 10% तक और एकीकृत निर्माताओं के लिए अंतिम पी एंड के उत्पाद की उत्पादन लागत पर 12% तक का लाभ मार्जिन उचित माना जाता है)।

  • एमआरपी और सब्सिडी विवरण का प्रदर्शन

खाद के प्रत्येक बैग पर स्पष्ट रूप से 1. अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और 2. प्रति बैग और प्रति किलोग्राम लागू सब्सिडी प्रदर्शित होनी चाहिए ।

मुद्रित एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना अपराध है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय है ।

  • उत्पादन, आवागमन और आयात की निगरानी

ऑनलाइन, वेब-आधारित एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) उर्वरक वितरण, आवागमन और आयात तथा घरेलू विनिर्माण इकाइयों की उत्पादन गतिविधियों की निरंतर निगरानी प्रदान करती है।

  • वितरण और परिवहन की जिम्मेदारी

सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) निर्माताओं सहित पी एंड के उर्वरकों के सभी निर्माताओं, विपणनकर्ताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उर्वरकों को खुदरा बिक्री केंद्र तक सड़क मार्ग से माल ढुलाई (एफओआर) के आधार पर पहुंचाया जाए ।

 

  • उर्वरक वितरण में डिजिटल ट्रैकिंग और समन्वय

आकलन की गई आवश्यकता के आधार पर, कृषि विभाग मासिक आपूर्ति योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता की निरंतर निगरानी करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी वाले उर्वरकों की आवाजाही को एक ऑनलाइन, वेब-आधारित एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग और कृषि विभाग प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और आपूर्ति संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए राज्य कृषि अधिकारियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं।

एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (iFMS) एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उर्वरक वितरण और प्रबंधन से संबंधित कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। इसमें डीलर पंजीकरण, स्टॉक उपलब्धता ट्रैकिंग, डीलर खोज और प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) रिपोर्ट तक पहुंच शामिल है। पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, दक्षता में सुधार करके और उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में वास्तविक समय ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करके, iFMS यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किसानों और हितधारकों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक समय पर उपलब्ध हों।

 

प्रमुख उपलब्धियों और सफलताओं का संक्षिप्त विवरण

पी एंड के फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में वृद्धि

एनबीएस योजना के तहत, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए की गई नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप पी एंड के (डीएपी और एनपीकेएस) उर्वरक उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है ।

डीएपी और एनपीकेएस उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 2014 में 112.19 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2025 में 168.55 लाख मीट्रिक टन (30 दिसंबर 2025 तक) हो गया है, जो 50% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है । यह महत्वपूर्ण वृद्धि स्वदेशी उत्पादन क्षमता को मजबूत करने, आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में एनबीएस योजना की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है ।

 

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