केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान जारी किया है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनटाइड अनुदान की दूसरी किस्त, 219.24 करोड़ रुपये, शामिल है। यह धनराशि राज्य की सभी पात्र 27 जिला पंचायतों (DPs), सभी पात्र 182 ब्लॉक पंचायतों (BPs) और सभी पात्र 2192 ग्राम पंचायतों (GPs) के लिए है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड अनुदान की पहली किस्त के रोके गए 4.698 करोड़ रुपये अतिरिक्त पात्र 26 ब्लॉक पंचायतों को भी जारी कर दिए गए हैं।
भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिन्हें बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान की सिफारिश की जाती है और एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है।
पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित उनतीस (29) विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, अनबंधित अनुदानों का उपयोग किया जाएगा। बंधित अनुदानों का उपयोग निम्नलिखित बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है: (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) की स्थिति बनाए रखना, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, विशेष रूप से मानव मल और मल प्रबंधन, और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल होना चाहिए।









