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सरकार ने जीएसटी अपीलीय ट्रिब्‍यूनल के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है

सरकार ने धारा 112(1) के साथ पढ़े धारा 112(3) के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल (जीएसटीएटी) के समक्ष अपील दाखिल करने की नियत तिथि को 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ा दिया है।

सरकार ने 17 सितम्‍बर, 2025 की एक पूर्व अधिसूचना के माध्यम से जीएसटी अपीलीय ट्रिब्‍यूनल के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2026 निर्धारित की थी।

सरकार ने विभिन्न हितधारकों से प्राप्त हालिया अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिनमें जीएसटीएटी पोर्टल पर अपील दाखिल करने की होड़ के कारण उत्पन्न तकनीकी कठिनाइयों को उजागर किया गया था। यद्यपि अंतिम तिथि सितंबर 2025 में ही अधिसूचित कर दी गई थी, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पिछले 15 दिनों में ही 30,000 अपीलें दाखिल की गईं, जिनमें से प्रतिदिन 5,500 अपीलों तक पहुंच गईं।

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अपील दाखिल करने की योजना काफी पहले से बना लें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।

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पीके/केसी/एचएन/ओपी

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