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भारतीय बाजार नियामक के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए: पैनल

सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि पैनल की सिफारिशों पर कोई भी निर्णय लेने से पहले इसकी रिपोर्ट बाजार नियामक के बोर्ड के पास ले जाई जाएगी।
अगर ये सिफ़ारिशें मान ली जाती हैं, तो सेबी अपने वैश्विक समकक्षों के बराबर आ जाएगा। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अधिकारी सालाना अपनी संपत्ति, देनदारियों और लेन-देन का विवरण सार्वजनिक रूप से दर्ज करते हैं।
यह पैनल तब गठित किया गया था जब पूर्व सेबी प्रमुख, माधबी पुरी बुच पर अब बंद हो चुकी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा हितों के टकराव का आरोप लगाया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया था कि बुच ने पहले अडानी समूह से जुड़े विदेशी फंडों में निवेश किया था, जिसकी जाँच चल रही थी। बुच और अडानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया था।

पैनल की अन्य सिफारिशों में नियामक के अन्य कर्मचारियों के अनुरूप अध्यक्ष और रैंकिंग अधिकारियों के लिए व्यापार और निवेश पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
पैनल ने सिफारिश की है कि सेबी के कर्मचारी और बोर्ड के सदस्य, जिनमें अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और बाहरी सदस्य शामिल हैं, केवल एकत्रित और पेशेवर रूप से प्रबंधित वित्तीय साधनों जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पाद और पेंशन फंड में ही नया निवेश कर सकते हैं।
पैनल ने कहा कि निवेश प्रतिबंध जीवनसाथी पर भी लागू होने चाहिए, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो।
चूंकि सेबी के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य आमतौर पर बाहर से नियुक्त किए जाते हैं और उनके पास पहले से ही निवेश हो सकता है, इसलिए पैनल ने प्रस्ताव दिया है कि नियामक में शामिल होने से पहले इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए या फ्रीज कर दिया जाना चाहिए।
पैनल ने यह भी प्रस्ताव दिया कि सेबी के वरिष्ठ अधिकारियों को नियामक की वार्षिक रिपोर्ट में उन मामलों और मुद्दों की सूची प्रकाशित करनी चाहिए जिनमें उन्हें खुद को अलग रखना पड़ा है।
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